आयुष्मान भारत योजना क्या है?
आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत भारतीय नागरिकों को निशुल्क चिकित्सा और चिकित्सा बीमा सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, योजना के लाभार्थी निशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। इसके तहत सामान्य रूप से 30 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध होता है, जिसमें संगठनों और व्यक्तियों के लिए विशेष उपलब्धियाँ होती हैं। इस योजना के तहत कई चिकित्सा प्रक्रियाएं, उपचार, और दवाएं शामिल होती हैं।
यह योजना प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होती है और पात्रता मानदंडों के आधार पर अपनाई जाती है। यह योजना सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में लागू होती है। योजना के अंतर्गत निर्धारित संचालन संगठन चिकित्सा बीमा के लिए जिम्मेदार होता है और उपचार का भुगतान सीधे अस्पतालों को किया जाता है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं और वित्तीय सहायता गरीबी के कारण निराश्रय परिवारों तक पहुंचाई जाती हैं और यह उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्त करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना और सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।
आयुष्मान भारत योजना शुरुआत कब हुई ?
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई थी। इस योजना के तहत सुरक्षित और सस्ती चिकित्सा सेवाएं गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को प्रदान की जाती हैं। यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होती है।
आयुष्मान भारत योजना की विशेस्ता क्या क्या है ?
आयुष्मान भारत योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- वित्तीय सहायता: योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह योजना संचालन संगठन द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए निर्धारित धनराशि का भुगतान करती है।
- चिकित्सा सुविधाएं: योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले लोगों को समग्र स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके तहत संगठनों और व्यक्तियों के लिए विशेष उपचार और दवाएं शामिल होती हैं।
- निर्धारित सूची: योजना में निर्धारित सूची में शामिल अस्पतालों पर निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। परिवारों को अस्पतालों में इलाज कराने का अधिकार होता है और उन्हें विभिन्न विभागों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प मिलता है।
- पात्रता मानदंड: आयुष्मान भारत योजना की पात्रता मानदंडों के आधार पर चयनित गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को योजना का लाभ मिलता है। इसमें आय के प्रमाणीकरण, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की प्रमाणित जरूरत, परिवार की संख्या आदि शामिल होते हैं।
- सामग्री सूची: योजना में शामिल चिकित्सा सुविधाओं और उपचारों की निर्देशिका वाली सामग्री सूची उपलब्ध होती है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरण, दवाएं, परीक्षण और अन्य सामग्री शामिल होती है।
- निजी अस्पतालों के सम्मान्यकरण: योजना के तहत निजी अस्पतालों को भी सम्मान्यकरण का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए निजी अस्पतालों को निर्धारित मानकों का पालन करना होता है और उन्हें योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त भुगतान मिलता है।
- पूर्ण गर्भावस्था सम्पर्क योजना (PMSMA): आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पूर्ण गर्भावस्था सम्पर्क योजना भी शामिल होती है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उन्हें नार्मल डिलीवरी और संचित गर्भावस्था संबंधित सेवाएं मिलती हैं।
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नगरीय जनता की विशेष प्राथमिकता: योजना नगरीय जनता को विशेष प्राथमिकता देती है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्राप्त होती हैं ताकि उनका आर्थिक बोझ कम हो सके।
- साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम: योजना के अंतर्गत एक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनता को योजना की जानकारी प्रदान करना, पात्रता जांच करना और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करने की प्रोत्साहन देना है।
- दिग्गज चिकित्सा संस्थानों की समर्थन: योजना दिग्गज चिकित्सा संस्थानों को भी समर्थन प्रदान करती है ताकि वे उच्च गुणवत्ता और विशेषता से युक्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकें।
यह कौन कौन से राज्य में लागु हैं ?
आयुष्मान भारत योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इसका मतलब है कि यह योजना भारत के सभी 28 राज्यों (उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु) और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (उदाहरण के लिए दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली) में संचालित होती है। यह योजना सभी राज्यों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का मकसद रखती है और गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।
सम्बंधित विभाग कौन कौन से हैं?
आयुष्मान भारत योजना को कई संबंधित विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसके मुख्य संबंधित विभागों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: योजना का प्रबंधन एवं संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, उन्नति, योजनाओं का प्रबंधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों का निर्माण और संचालन आदि होता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान: राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान (National Health Mission) आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख अंगों में से एक है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन, गरीबों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए सामग्रियां और सुविधाएं प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग: राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (National Health Authority) योजना को प्रबंधित करने और इसके कार्यों की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। यह आयोग आयुष्मान भारत मिशन के तहत गतिविधियों का प्रबंधन करता है और सुरक्षा कार्ड, चिकित्सा उपचार प्रदानकर्ताओं के चयन और पंजीकरण, विभिन्न योजनाओं की निगरानी, डेटा प्रबंधन आदि का ध्यान रखता है।
- राज्य स्वास्थ्य निगम: आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य निगमें भी संचालन और प्रबंधन का कार्य होता है। ये निगम राज्य स्तर पर योजना के लागू होने, नेटवर्क अस्पतालों के संचालन, प्रमाणीकरण, भुगतान प्रक्रिया, डेटा संग्रह आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- सोशलली और एकान्तपन करने योग्य परिवार: योजना के अंतर्गत सोशलली और एकान्तपन करने योग्य परिवारों को लाभ प्राप्त होता है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मिलित किया जाता है।
- स्थूलता से ग्रस्त व्यक्ति: योजना के तहत स्थूलता से ग्रस्त व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें स्थूलता संबंधित रोगों के उपचार और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना है।
- जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के लोग: योजना जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के लोगों को भी सम्मिलित करती है। इसका मकसद उन्हें समान चिकित्सा सुविधाओं और व्यावसायिक और जातिगत संसाधनों के माध्यम से आर्थिक समानता का उपयोग करने में मदद करना है।
- वर्दी कर्मचारी: आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्दी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें सशस्त्र सेना के सदस्य, पुलिस कर्मचारी, सीमा सुरक्षा बल और अन्य वर्दी पहनने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं।
- निर्धनता रेखा से नीचे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ प्राप्त होता है। इसमें गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार शामिल होते हैं जिनकी आय निश्चित सीमा से कम होती है।
- दिव्यांग व्यक्ति: योजना दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उन्हें समान चिकित्सा सुविधाओं और उपचार की पहुंच सुनिश्चित करना है।
- बालिकाओं और महिलाओं को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। योजना में गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशुओं, नवजात शिशु की माताएं और बालिकाएं सम्मिलित होती हैं।
- जीर्ण रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें कैंसर, किडनी रोग, कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, एचआईवी/एड्स आदि जीर्ण रोगों के लिए उपचार की सुविधा शामिल होती है।
- राज्य जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वस्थ्य विभाग में संलग्न होते हैं। वे योजना के संचालन और प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।
ये थे कुछ मुख्य वर्ग और समुदाय जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त होता है। योजना का उद्देश्य है सभी आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना।
कैसे लाभ पा सकते हैं?
आप आयुष्मान भारत योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं:
- पहले, आपको अपने नजदीकी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र (AB-PMJAY) या आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड (AB-NHPM) के केंद्र में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र में आपको अपनी व्यक्तिगत और परिवारिक विवरण, आय का प्रमाणन, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि दर्ज करना होगा।
- आपका आवेदन जांच किए जाने के बाद, आपको आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत चिकित्सा सेवा प्रदानकर्ताओं में से किसी भी नेटवर्क अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में रजिस्टर कराना होगा।
- जब आपको किसी चिकित्सा संस्थान में दर्ज कराया जाएगा, तो आपको आयुष्मान भारत की पहचान प्रमाणित करने वाले कार्ड धारक होने के आधार पर वहां चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- चिकित्सा सेवा प्रदानकर्ता या अस्पताल चिकित्सा उपचार की खर्चे पर नकद रिम्बर्समेंट प्राप्त करने के लिए आयुष्मान भारत के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा सेवा लेनी होगी।
यदि आप पात्र हैं, तो आप इन कदमों का पालन करके आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको योजना के लाभों और प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय आयुष्मान भारत केंद्र से संपर्क करना चाहिए।
सम्बंधित वेबसाइट व् फ़ोन नंबर्स:-
आप आयुष्मान भारत योजना से संबंधित जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट और फोन नंबर का उपयोग कर सकते हैं:
- आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.pmjay.gov.in/
- आयुष्मान भारत योजना का टोल-फ्री नंबर: 14555 या 1800-111-565
- आप अपने राज्य के आयुष्मान भारत केंद्र के फोन नंबर भी उपयोग कर सकते हैं। आपके राज्य की आयुष्मान भारत योजना के वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध होंगे, जहां आपको संपर्क करने के लिए फोन नंबर मिलेगा।
यहां दिए गए संपर्क विवरण आपको आयुष्मान भारत योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे। कृपया ध्यान दें कि फोन नंबर और वेबसाइट जानकारी बदल सकती है, इसलिए यदि आप नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट और आयुष्मान भारत के आधिकारिक संपर्क विवरण का उपयोग करें।
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